Latest Newsझारखंडझारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सभी विभागों के अधिकारियों के प्रमोशन पर...

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सभी विभागों के अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) के न्यायाधीश जस्टिस Dr. S N पाठक की बेंच ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के Promotion पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा।

HC ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन (Promotion) पर रोक का आदेश जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2022 में HC ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए।

HC ने यह आदेश WPS-1390/2021 मामले में दिया था। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए Court ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाए।

इसी क्रम में 23-6-2022 को DGP ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि ST-SC कैडर, जनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं।

इसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने HC का दरवाज़ा खटखटाया। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने राजभाषा विभाग के सचिव और DGP के आदेश पर रोक लगा दी है।

साथ ही कोर्ट ने डीजीपी (DGP)और राजभाषा के सचिव से जवाब भी मांगा है।

spot_img

Latest articles

कई देशों में ठप हुई YouTube सेवा, भारत-सहित अमेरिका और ब्रिटेन में यूजर्स परेशान

YouTube Services Have Been Disrupted : लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube की सेवाएं अचानक...

रांची में राहुल सिंह गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार

Rahul Singh Gang Five Criminals Arrested : राजधानी रांची में Police ने कुख्यात राहुल...

चाईबासा के कलाईया गांव में अंधविश्वास का कहर, मां और दो माह के शिशु को जिंदा जलाया

Mother and Two-Month-Old Baby Burnt Alive : चाईबासा स्थित पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी...

खबरें और भी हैं...