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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सभी विभागों के अधिकारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) के न्यायाधीश जस्टिस Dr. S N पाठक की बेंच ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य में फ़िलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिये जाने वाले किसी भी तरह के Promotion पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा।

HC ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में सरकार ने प्रमोशन (Promotion) पर रोक का आदेश जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2022 में HC ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए।

HC ने यह आदेश WPS-1390/2021 मामले में दिया था। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए Court ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाए।

इसी क्रम में 23-6-2022 को DGP ने आदेश जारी किया कि ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि ST-SC कैडर, जनरल क़ेटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं।

इसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य ने HC का दरवाज़ा खटखटाया। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने राजभाषा विभाग के सचिव और DGP के आदेश पर रोक लगा दी है।

साथ ही कोर्ट ने डीजीपी (DGP)और राजभाषा के सचिव से जवाब भी मांगा है।

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