झारखंड हाई कोर्ट ने जिला स्कूल के 52 छात्रों को इंटर की कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल करने का दिया निर्देश

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जैक को निर्देश दिया कि इस वर्ष Admit Card नहीं मिलने पर इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाए गिरिडीह जिला स्कूल के 52 छात्रों को इंटरमीडिएट की Compartmental परीक्षा में शामिल कराया जाए।

साथ ही इनके रिजल्ट पर कम्पार्टमेंटल परीक्षा नहीं लिखा रहेगा। इन 52 छात्रों के लिए यह मुख्य परीक्षा होगी।

कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता उपेंद्र राणा की ओर से बताया गया कि इस वर्ष की Intermediate की परीक्षा के लिए उनके बच्चे को एडमिट कार्ड जैक से नहीं दिया गया जबकि परीक्षा शुल्क स्कूल में जमा कराया गया था।

परीक्षा शुल्क की राशि तकनीकी कारणों से जैक को प्राप्त नहीं हो सकी थी, जिस कारण उनके बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया था और वह Intermediate की परीक्षा नहीं दे पाया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई की गिरिडीह जिला स्कूल (Giridih District School) के इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले 52 छात्रों के साथ ऐसा ही हुआ है।

तकनीकी कारणों से स्कूल से उनका परीक्षा शुल्क JAC को प्राप्त नहीं हो सका था, जिससे जैक ने उनका एडमिट कार्ड नहीं भेजा था।

इस कारण वे इंटरमीडिएट की परीक्षा से वंचित रह गए। इसके बाद कोर्ट ने सभी 52 छात्रों को कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल करने का निर्देश जैक को दिया।

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