झारखंड हाई कोर्ट ने CM के काफिले पर हमले के आरोपी भाजपा नेता भैरव सिंह को होर्डिंग मामले में दी राहत

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा नेता भैरव सिंह को राहत दी है। भैरव सिंह पर रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग लगाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

हाई कोर्ट ने इस जुर्माने पर रोक लगा दी है। इस मामले में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत में सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की तरफ से कहा गया कि रांची नगर निगम ने एकतरफा कार्रवाई की है।

निगम ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया था। साथ ही, उप नगर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया, वह सही नहीं है। यह उप नगर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह के जेल से बाहर आने पर रांची की कई जगहों पर उनके नाम की होर्डिंग लगायी गयी थी।

इसके खिलाफ रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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