झारखंड

सस्पेंडेड इंजीनियर की पत्नी और पिता की बेल याचिका पर हुई सुनवाई, फिर इस दिन…

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम (Virendra Ram) की पत्नी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

Justice सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बहस की गई, जो अभी भी जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी की तिथि निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की।

ED ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की

पूर्व में ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम (Virendra Ram), उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ED की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

ED की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा Tender में कमीशन से उगाही अर्जित की गई है।

22 फरवरी, 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ED ने गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम के ठिकानों में छापेमारी (Raid) के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के आभूषण मिले थे।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker