मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CA मुकेश की बेल याचिका पर सुनवाई स्थगित, झारखंड हाई कोर्ट ने…

न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले के चार्जशीटेड आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी

News Aroma Media
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Ranchi CA Mukesh Bail Plea: मनी लॉन्ड्रिंग में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम केस से जुड़े सीए मुकेश मित्तल (CA Mukesh Mittal) की अग्रिम जमानत याचिका की झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने मामले के चार्जशीटेड आरोपित मुकेश मित्तल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

लगभग 14 करोड़ रुपये को सफेद करने का आरोप

मुकेश मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई के लगभग 14 करोड़ रुपये को सफेद करने का आरोप है। इसके एवज में उसे मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलती थी। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।

पूर्व में मुकेश मित्तल (Mukesh Mittal) की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी याचिका को कोर्ट खारिज कर चुका है। वहीं उसकी अग्रिम जमानत याचिका को भी ईडी कोर्ट ने 16 दिसंबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।

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