

रांची: झारखंड हाई कोर्ट 2819 माध्यमिक आचार्यों की पुनर्परीक्षा मामले में सीबीआई या विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने पर विचार करेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी (JSSC) द्वारा 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। जेएसएससी ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि सीबीटी (CBT) मोड में आयोजित परीक्षा के दौरान 2819 अभ्यर्थियों के सिस्टम में अनाधिकृत एक्सेस (हैकिंग) पाई गई थी। अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 8 मई 2026 को पुनरपरीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 2355 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 23 विषयों में 877 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है।अर्पणा कुमारी व अन्य द्वारा दायर याचिका में पुनरपरीक्षा के नोटिस को चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि बिना अभ्यर्थियों का पक्ष सुने आयोग ने यह फैसला लिया।





