पेपर लीक मामले में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने…

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

JSSC Paper Leak: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (CGL) की 28 जनवरी को आयोजित परीक्षा के पेपर लीक मामले में JSSC की ओर से परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किए जाने को लेकर दिए गए शोकॉज के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने वाली Satwat Infosol Private Limited को अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट ने मामले में जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में निर्धारित की है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी की संलिप्तता प्रतीत होती है।

इसी कारण JSSC ने इन्हें Blacklisted किए जाने के संबंध में शोकॉज कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, लेकिन कंपनी ने जवाब देने से पहले JSSC के शोकॉज को स्पेसिफिक नहीं बताया, इसलिए कंपनी की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। ऐसे में कंपनी की याचिका खारिज की जाए।

इससे पहले सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से JSSC के शोकॉज पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया।

JSSCने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को शोकॉज करते हुए पूछा कि क्यों नहीं उन्हें पेपर लीक मामले में ब्लैकलिस्टेड किया जाए, क्योंकि ना तो एग्जामिनेशन सेंटर में, ना ही ट्रेजरी में पेपर के खुलने की शिकायत मिली है।

Share This Article