झारखंड हाई कोर्ट ने PLFI के जोनल कमांडर जेठा कच्छप को बेल देने से किया इनकार

जेठा कच्छप ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। मंगलवार को याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई

News Aroma Media
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Ranchi  Zonal Commander Jetha Kachhap: झारखंड हाई कोर्ट ने नक्सली संगठन PLFI के जोनल कमांडर जेठा कच्छप (Jetha Kachhap) को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जेठा कच्छप ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। मंगलवार को याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई।

अदालत ने जेठा कच्छप की याचिका खारिज कर दी

बचाव पक्ष और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने दलील दी कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का प्रमुख सदस्य है।

इसलिए इसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उनकी दलील सुनने के बाद अदालत ने जेठा कच्छप की याचिका खारिज कर दी। जेठा ने जिस मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी, वह खूंटी के कर्रा थाना से जुड़ा हुआ है, जिसमें जेठा को हत्या (Murder) का अभियुक्त बनाया गया है।

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