चतरा जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ कथित गलत हलफनामे का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

चतरा जिला परिषद अध्यक्ष अताउल रहमान के खिलाफ कथित गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

Razi Ahmad
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Chatra Zila Parishad: चतरा जिला परिषद अध्यक्ष अताउल रहमान के खिलाफ कथित रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति अनंदा सेन की अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव और चतरा के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि अताउल रहमान ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। याचिका के अनुसार, उनके तीन बच्चे हैं, लेकिन हलफनामे में केवल दो बच्चों का ही उल्लेख किया गया है। इस दावे के समर्थन में राशन कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत पहले नगर विकास विभाग में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्याय की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में प्राप्त जवाबों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।