झारखंड हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में बुधवार को निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है।

देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR में झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा भाजपा सांसद सह भोजपुरी अभिनेता Manoj Tiwari एवं निशिकांत दुबे के बेटे के खिलाफ भी किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है।

निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

उस दिन सनसेट का टाइम 6:03 था, जबकि टेक ऑफ का टाइम था 6:17

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार (State Government) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने देवघर उपायुक्त, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज एवं कुंडा थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है।

मामले में प्रार्थी की ओर से दलीलें, पेश करते हुए अदालत को बताया गया कि सनसेट के आधे घंटे बाद भी Take off हो सकता है।

उस दिन सनसेट का टाइम 6:03 था, जबकि टेक ऑफ का टाइम था 6:17। ऐसी घटनाओं में उपायुक्त (Deputy Commissioner) को शिकायत करने का अधिकार नहीं हैं।

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