झारखंड हाई कोर्ट ने सुनील तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक

News Aroma
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट से सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को बड़ी राहत मिली है। सुनील तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।

सुनील तिवारी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनील की याचिका पर हाई कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई।

प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर.एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 255/21 दर्ज किया गया था, जिसमें चाइल्ड लेबर का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद इसी केस में एसटी-एससी की धाराएं भी जोड़ी गई थी। आरोप लगाने वाली युवती के परिजनों ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हेवियस कोरपस भी दायर की थी।

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