
Uttam Anand Murder case : झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के चर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।
यह मामला 28 जुलाई 2021 का है, जब धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो रिक्शा से टक्कर मार दी गई थी। बाद में सामने आए CCTV फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि घटना जानबूझकर अंजाम दी गई थी।
मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के बाद राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गिरफ्तार किया गया। CBI की विशेष अदालत में करीब एक साल चली सुनवाई के बाद 6 अगस्त 2022 को दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जो उनकी अंतिम सांस तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने उन्हें हत्या और साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया था।

