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झारखंड हाई कोर्ट में बच्चू यादव की जमानत पर 13 जनवरी को होगी सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) राजेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को साहिबगंज (Sahibganj) फेरी घाट के ऑक्शन (Auction) के दौरान गोलाबारी मामले में आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका (Bail Plea) पर आंशिक सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने वादी बच्चू यादव (Bachchu Yadav) एवं प्रतिवादी नीरज यादव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट (HC) ने मौखिक रूप से प्रतिवादी नीरज यादव को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप भी गैंग के मेंबर हैं। आप के खिलाफ भी केस हुआ है।

बच्चू यादव के खिलाफ Arms Act के तहत दर्ज किया गया मामला

उल्लेखनीय है कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था। इसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी।

दोनों की ओर से दो- दो प्राथमिकी साहिबगंज मुफस्सिल थाना में दर्ज हुई थी। इसी में से एक मामले में साहिबगंज मुफस्सिल थाना कांड संख्या 28/ 2022 में बच्चू यादव को जमानत मिल चुकी है।

एक मामले 29/ 2022 में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी। बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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