HIV संक्रमित खून मामला: झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दोषियों को सजा देने का निर्देश

एचआईवी संक्रमित खून मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, दोषियों को सजा देने का निर्देश, चाईबासा अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई, जांच रिपोर्ट तलब, 21 अप्रैल को अगली सुनवाई

Razi Ahmad
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Jharkhand HIV Blood Case: झारखंड के चर्चित HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस गंभीर लापरवाही में जो भी दोषी पाया जाए, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए।

यह मामला वर्ष 2025 में चाईबासा सदर अस्पताल का है, जहां पांच नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था।

इस मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने जांच टीम को अब तक की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही बेहद गंभीर है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।