झारखंड : कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर 10 दुकानें हुई सील

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खूंटी: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 10 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया।

जिन दुकानों को सील किया गया, उनमें ज्ञान पुस्तक भण्डार, अनूप स्वीट हाउस, विदेशी शराब दुकान ऊपर चौक खूंटी, संदीप होटल, विकास स्टोर, बबलू स्टोर्स, अधीरा बेकरी, कृष्णा ज्वेलर्स, बबलू मेंस ब्यूटी पार्लर और वंशिका ट्रेडर्स खूंटी शामिल हैं।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं कोरोना से बचाव के लिए जिले में कड़ाई से गाइडलाइन का अनुपलालन किया जा रहा है।

उपायुक्त के निर्देश पर अनुमण्डल दंडाधिकारी सैयद रियाज़ अहमद द्वारा जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर इसका सख्ती से अनुपलालन कराया जा रहा है।

कोविड-19 के प्रसार के नियंत्रण को लेकर अनुमण्डल दंडाधिकारी द्वारा निरन्तर शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है।

एसडीएम ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण और उसके बचाव को लेकर लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही एहतियात बरतने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन कर जिन गतिविधियों की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उसे आप सरकार द्वारा निर्धारित समय तक ही करें।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन करें।

उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान दुकानों का निरीक्षण कर लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन व मास्क के उपयोग के प्रति सतर्क व सावधान किया गया।

मौके पर अनुमण्डल दंडाधिकारी द्वारा दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गयी कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क पहने सामग्रियों का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे।

सभी लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सामान न दें।

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