Jharkhand News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के वकील की पेशी से छूट की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यह मामला 2018 में BJP नेता प्रताप कुमार द्वारा दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है।
2018 में BJP के खिलाफ बयान, शुरू हुआ मानहानि का केस
अधिवक्ता केशव प्रसाद के अनुसार, राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में BJP के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके आधार पर BJP नेता प्रताप कुमार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा CJM कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की।
कोर्ट ने अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर सख्त रुख अपनाया है।
5 साल पुराना केस, CJM से MP-MLA कोर्ट तक का सफर
यह 5 साल पुराना मामला 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर चाईबासा CJM कोर्ट से रांची के स्पेशल MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित हुआ। बाद में इसे चाईबासा MP-MLA कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी और जमानती वारंट के बावजूद पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
हाईकोर्ट से राहत नहीं, पेशी से छूट की अर्जी खारिज
राहुल गांधी के वकील ने गैर-जमानती वारंट को रोकने के लिए 20 मार्च 2024 को झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे डिस्पोज कर दिया गया। इसके बाद चाईबासा MP-MLA कोर्ट में शारीरिक पेशी से छूट की अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर 26 जून 2025 को पेश होने का आदेश दिया।
राहुल गांधी पर झारखंड में तीन मानहानि केस, कोर्ट की सख्ती
राहुल गांधी झारखंड में तीन मानहानि केस का सामना कर रहे हैं, जिनमें से एक चाईबासा और दो रांची में दर्ज हैं। चाईबासा कोर्ट का यह ताजा फैसला उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकता है।