निलंबित IAS छवि रंजन सहित 10 आरोपियों पर ED कोर्ट में आरोप गठित

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Charges Filed in ED Court
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Charges Filed in ED Court : रांची के बड़गांई अंचल में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से संबंधित केस में निलंबित IAS और रांची के पूर्व DC छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ED कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं।

सोमवार को PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई प्रारंभ हुई। निलंबित IAS छवि रंजन के वकील ने और समय की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार किया।

छवि रंजन के वकील ने सुनवाई के दौरान उन्हें निर्दोष बताया। ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ED की जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।

अदालत ने आरोप गठन को मंजूरी देते हुई मामले में ED की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं। छवि रंजन के अलावा जिन अन्य लोगों पर आरोप गठित किया गया है, उनमें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, RIMS का कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, मो. सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद एवं कोलकाता के कारोबारी दिलीप घोष शामिल हैं।