34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के संबंध में CBI जांच जारी रखने की उठी मांग, कोर्ट में…

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की क्लोज़र रिपोर्ट मामले की सुनवाई शनिवार को CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा के कोर्ट में हुई। CBI की Closure Report को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CBI जांच को जारी रखने की मांग की।

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

34th National Sports Scam Case: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की क्लोज़र रिपोर्ट मामले की सुनवाई शनिवार को CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा के कोर्ट में हुई। CBI की Closure Report को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CBI जांच को जारी रखने की मांग की।

पंकज ने राष्ट्रीय खेल मेगा Sports Complex निर्माण में अनियमितता समिति की विधानसभा कमेटी के संयोजक सरयू राय तथा सदस्य राधाकृष्ण किशोर के निष्कर्ष और अनुशंसा पर कार्रवाई करने की मांग की।

पंकज यादव के वकील प्रशांत कुमार ने कोर्ट को बताया कि CBI ने अपनी क्लोज़र रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा है कि दो विभागों में कम्युनिकेशन गैप के कारण ये अनियमितता हुई है, जो समझ से परे है।

पंकज यादव ने कोर्ट के समक्ष परामर्शी का चयन और तत्कालीन खेल मंत्री की ओर से टेंडर खुल जाने के बाद अपने पसंदीदा सवेंदक को टेंडर दिलाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।

साथ ही तत्कालीन मंत्री सुदेश महतो और उनके आप्त सचिव गोपालजी तिवारी का विदेश भ्रमण का मुद्दा भी उठाया। CBI कोर्ट ने इन सारी बातों को तथ्यों के साथ एफिडेविट के रूप में 20 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया।

सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा कमेटी के सदस्यों से पूछे बगैर क्लोज़र रिपोर्ट जमा कर देने पर CBI की मंशा पर सवाल उठाया है।

Share This Article