झारखंड हाई कोर्ट ने BCCL पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court imposed fine on BCCL : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खडंपीठ में कोयला परिवहन कंपनी सुशील एंड कंपनी को काली सूची में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई पश्चात खंडपीठ ने BCCL पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने राशि चार सप्ताह में कंपनी को देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि BCCL ने अपने स्तर से कोई जांच नहीं की और न ही कंपनी की ओर से उठाए मुद्दों को शामिल करते हुए आदेश जारी किया।

कंपनी को अनिश्चितकाल के लिए काली सूची में शामिल कर BCCL ने गैरकानूनी कृत्य किया है। इसलिए BCCL को दो लाख रुपए कंपनी को देना होगा।

सुशील एंड कंपनी की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी के खिलाफ धनबाद में कोयला चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

30 जून 2012 में दर्ज प्राथमिकी के बाद बिना कोई पक्ष सुने ही BCCL ने सुशील एंड कंपनी को काली सूची में डाल दिया।

इसके खिलाफ एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने वर्ष 2014 में कंपनी के आवेदन पर BCCL को सुनवाई करते हुए निर्णय लेने का आदेश दिया।

लेकिन BCCL ने एक बार फिर बिना जांच और कारण बताए ही कंपनी के आदेश को निरस्त कर दिया, जबकि कंपनी की ओर से सारी स्थितियों के बारे में बीसीसीएल को जानकारी दी गई थी।

Share This Article