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नाबालिग लड़की के अपहरण व यौन उत्पीड़न मामले में दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना

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Dhanbad Kidnapping and Sexual assault of a Minor Girl: सिंदरी थाने में 17 मई 2018 को एक महिला (पीड़िता की मां) ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण (Abduction) कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में केस दर्ज कराया था।

उक्त मामले में POCSO Act के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने कांड के महिला गुड़िया देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी गुड़िया देवी इस मामले में बीते पांच वर्षों से फरार है। उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने फैसला सुनाया। इसके पूर्व इस मामले के नामजद आरोपी नन्हे पांडे को अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।

प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता को अर्जुन पांडे और उनकी पत्नी गुड़िया देवी घूमने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे।

आठ दिनों के बाद पीड़िता को Asansol Railway Station से बरामद किया गया था। आरोप था कि नन्हे पांडे ने गुड़िया देवी के उकसाने पर उसके साथ आठ दिनों तक दुष्कर्म (Rape) किया था। इस मामले में 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया था।

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