हजारीबाग में मुहर्रम को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

मुहर्रम (Muharram ) सौहार्द व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा।

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Prohibitory order imposed under section 163 regarding Muharram in Hazaribagh: मुहर्रम (Muharram ) सौहार्द व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा।

अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा। DJ सख्त मना है। सभी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, गोष्ठी, जलसा निषेध रहेगा। रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

Social Media Network Site पर भड़काउ भाषण, मैसेज, ऑडियो, Video पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति व एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी। यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल, कर्मचारी, पदाधिकारी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा।

Share This Article