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दूसरे की जमीन पर कब्जा करना अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी, झारखंड हाईकोर्ट ने…

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Justice Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में बुधवार को डॉ. चंद्रभूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी कर कहा कि शहर में नक्शा फॉलो (Follow the map) किए बिना ही कई निर्माण कार्य हो रहे हैं।

दूसरों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी।

CBI और बिल्डर को पार्टी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश

अदालत ने इस मामले में CBI और बिल्डर को पार्टी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की।

उन्होंने अदालत को बताया कि डॉ. चंद्रभूषण वर्मा ने बरियातु इलाके में वर्ष 2007 में जमीन खरीदी थी।

क्रिएटिव डेवलपर ने बिना किसी करार के डॉ. चंद्रभूषण वर्मा की भूमि पर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी। इस केस में अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की डेट कोर्ट ने तय की है।

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