लोबिन को झटका, स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप से हाई कोर्ट का इनकार

उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में कोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल (Speaker Tribunal) के फैसले में हस्तक्षेप से मना कर दिया है।

Central Desk
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Speaker Tribunal Decision : बोरियो (Borio) के झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) विधायक रहे लोबिन हेंब्रम (Lobin Hembram)  को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से झटका लगा है।

उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में कोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल (Speaker Tribunal) के फैसले में हस्तक्षेप से मना कर दिया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने लोबिन हेंब्रम की याचिका पर सुनवाई के दौरान विधानसभा के सचिव को केस रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि बिशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा (MLA Chamra Linda) ने भी पार्टी के आदेश की अवहेलना करते हुए चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।

चमरा लिंडा पूर्व में भी पार्टी स्टैंड से अलग जाकर चुनाव लड़ चुके हैं, लोबिन हेंब्रम की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पार्टी संविधान के मुताबिक पार्टी से निष्कासित करने के लिए केंद्रीय कमेटी की सहमति जरूरी है, लेकिन उनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

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