दो गांजा तस्कराें को 18 साल की हुई सजा

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Ganja smugglers sentenced : गांजा की तस्करी से जुड़े मामले (Ganja smugglers Case) में दोषी पाए गए दो तस्करों को पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को धारा-29 NDPS Act में 18 साल कारावास की सजा सुनाई है और 1.5 लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

NDPS Act में दोषी पाते हुए 18 साल कारावास

बता दें कि इस संबंध में नारकोटिक्स ब्यूरो (Narcotics Bureau) रांची ने 13.7.2023 को धारा-20/29 NDPS Act के तहत बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत सिकरान्ता थाना क्षेत्र के बेलडिहरी के रोहित कुमार उर्फ करण सिंह पिता सतेन्द्र सिंह और भोजपुर जिला के ही अगीआंव बाजार थाना के लहठान के सलमान खान पिता रोजादिन खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

पीडीजे न्यायालय ने मंगलवार को कांड के दोनों अभियुक्तों को धारा-20/29 NDPS Act में दोषी पाते हुए 18 साल कारावास की सजा सुनायी एवं 1.5 लाख जुर्माना लगाया।

कांड का सारांश है 13.7.2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति इनोभा गाड़ी में गांजा की तस्करी कर छतीसगढ़ से बिहार लेकर जा रहे हैं।

पलामू जिले में चेकिंग के दौरान एक-एक किलो के 23 पैकेट एवं आधा किलो के 54 पैकेट गांजा बरामद हुआ था। इस संबंध में नारकोटिक्स ब्यूरो रांची के उप निरीक्षक Rakesh Kumar Goswami ने अनुसंधान किया था।

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