झारखंड पंचायत चुनाव : पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट पर देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

मेदिनीनगर : पंचायत निर्वाचन, 2022 को लेकर गतिविधियां तेज हो गयी है। निर्वाचन कार्य को सुचारू एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। सभी पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है।

आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से पालन कराने सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है।

उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जायेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध है।

पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं। इसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो।

किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना, जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो।

किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना जायेगा।

Share This Article