झारखंड

रामगढ़ में पत्नी के हत्यारे वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

रामगढ़: Ramgarh Behavioral Court में पत्नी की हत्या (Murder) करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

बुधवार को भदानीनगर ओपी क्षेत्र के कांड संख्या 105/2016 के मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल 2016 को लपंगा निवासी अजहरुद्दीन अंसारी ने अपनी पत्नी अफसाना खातून गला दबाकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में मृतका के पिता कुजू निवासी Ainul Haque ने 14 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच कर रहे सब Inspector Chandra Singh ने तफ्तीश की और पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की।

अदालत ने अंसारी पर 50000 का जुर्माना भी लगाया

इस मामले में सात गवाह पेश किए गए। इसके बाद अजरुदीन अंसारी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने धारा 302 और 304 के तहत अजहरुद्दीन अंसारी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा अदालत ने उसे 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

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