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रिश्वत लेने के आरोप में CMPDI के इंजीनियर को चार साल की सजा

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CMPDI Engineer Sentenced to four years: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने से जुड़े मामले (Bribe Taking Related Cases) की सुनवाई करते हुए दोषी CMPDI रांची के सिविल इंजीनियर Uma Shankar Kumar को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही उस पर आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। CBI की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

13 हजार रुपए रंगेहाथों पकड़ा गया

CBI ने अभियुक्त इंजीनियर को नवंबर 2017 को 13 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। मामले के शिकायतकर्ता नंद गोपाल त्रिपाठी से बैंक गरांटी और सुरक्षा जमा जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था।

आरोपित ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपए की Bribe की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत CBI के SP को की थी।

SP के निर्देश पर DSP ने इसे सत्यापित किया था। ट्रैप के दौरान आरोपित के हाथों से 13 हजार रुपए रंगेहाथों पकड़ा गया था। घटना को लेकर CBI ने कांड संख्या आरसी 09(A)/2017-आर के तहत दर्ज की थी।

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