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चुनाव लड़ने की अनुमति संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व CM मधु कोड़ा

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Madhu Koda Reached Supreme Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Madhu Koda की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। अब मधुपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई करेगी।

क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने…

गौरतलब है कि Delhi High Court की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है।

प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।

जान लें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी।

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