रांची में दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को उम्रकैद

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या मामले में पति राजकुमार महतो, सास बुधन देवी और ससुर धनी राम महतो को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अदालत ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने यह जानकारी दी।

यह मामला 2017 का है। इस संबंध में मृतक के भाई राजेश महतो ने अनगड़ा थाना में कांड संख्या 17/2017 दर्ज कराया था।

अदालत ने ननद पुतन देवी और मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 2007 में उसकी बहन सोनी देवी का विवाह राजकुमार महतो से हुआ था। दो साल तक सब कुछ ठीक-ठाक चला। इसके बाद उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

इसके बाद उसकी बहन की ओर से मामले में दहेज को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी। मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट के माध्यम से मामले में मध्यस्थता हुआ।

इसके बाद उसकी बहन ससुराल गयी। फिर 15 दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसी क्रम में कुर्सी में बांधकर किरोसीन डालकर उसकी बहन को जला दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी।

अदालत ने ननद पुतन देवी और मुन्नी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में अदालत ने बीते 13 अप्रैल को तीनों को दोषी करार दिया था।

Share This Article