केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों को लेकर दिया ये फैसला

News Update
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Sabarimala Pilgrims: केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा (Mandla-Makarvilkku Pilgrimage) के दौरान एदाथवलम (पड़ाव बिंदु) पर अन्नधानम का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए।

न्यायमूर्ति अनिल के. नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने श्रद्धालु की शिकायत के बाद निर्देश जारी किया।

शिकायत में तीर्थयात्रा के दौरान TDB के तहत आने वाले मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने कहा…

केरल हाईकोर्ट की पीठ ने TDB और देवस्वओम आयुक्त (TDB and Devasvaom Commissioner) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत एदाथवलम और अन्य मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नधानम आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान करे।

अदालत ने कहा, संबंधित मंदिरों में अन्नधानम का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

Share This Article