तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने थाना प्रभारी व्यवस्था में बदलावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी जिसके तहत सामान्य पुलिस थानों का उपनिरीक्षकों को प्रभारी नियुक्त किया जा सकेगा जबकि 63 प्रमुख थानों में निरीक्षक ही प्रभारी बने रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गृह विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, निरीक्षक के नेतृत्व वाली थाना प्रभारी व्यवस्था को 2017 में 196 थानों में लागू किया गया था और 2018 में इसका विस्तार 268 अन्य थानों में कर दिया गया।

आदेश के अनुसार यह निर्णय अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजे गए एक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। आदेश में कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था की दक्षता, जन शिकायतों के निवारण, निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के उपयोग और गंभीर अपराधों की जांच में सुधार करना है।
इस व्यवस्था के तहत 203 अतिरिक्त निरीक्षक पदों को जिला अपराध शाखा, विशेष शाखा, नारकोटिक सेल, आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस), राज्य अपराध शाखा, नारकोटिक्स रोधी कार्यबल, आर्थिक अपराध शाखा तथा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) सहित विभिन्न पुलिस इकाइयों में पुनर्नियोजित किया जाएगा। सरकार ने उन 59 पुलिस थानों में उपनिरीक्षक (एसआई) के पद अर्जित करने का फैसला किया है, जहां फिलहाल एसआई का कोई स्वीकृत पद नहीं है। इन पदों को राज्य विशेष शाखा, वीएसीबी, केरल पुलिस अकादमी, आर्थिक अपराध शाखा और अपराध शाखा से पुनर्नियोजित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे में आवश्यक बदलाव की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था को कम से कम दो महीने के बाद लागू किया जाएगा।


