झारखंड

दहेज के लिए बहू की हत्या करने वाले सास-ससुर को सुनाई गई 7 साल की सजा

कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज (Dowry) के लालची सास-ससुर को दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में 7 साल कारावास की सजा सुनाई।

Koderma Murder : कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज (Dowry) के लालची सास-ससुर को दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में 7 साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने अभियुक्त सतगावां निवासी सरयू यादव, पिता-ललन और सुनीता देवी, पति- सरयू यादव को सजा सुनाई है। यह सजा 304 (बी) आईपीसी के तहत सुनाई गयी है।

वहीं 201/34 IPC के तहत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मृतका के पति को पहले ही मिल चुकी है सजा

बताते चलें यह मामला साल 2022 का है। मामले को लेकर सतगावां थाना में लड़की के पिता ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। वहीं मृतका के पति को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी है।

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