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शादीशुदा डॉक्टर ने अफगानिस्तान में नाबालिग से किया निकाह ; अब डॉक्टर पर चलेगा बलात्कार का केस

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नई दिल्ली: एक Afghanistan की महिला की लंबी कानूनी लड़ाई और दिल्ली (Delhi) की एक अदालत के आदेश के बाद अब सेना के एक वरिष्ठ डॉक्टर पर बलात्कार (Rape) के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा।

अफगान महिला (Afghan Woman) ने 2009 में भारत आकर दावा किया था कि आरोपी चिकित्सक ने अपने विवाहित होने की बात छिपाते हुए उससे काबुल में शादी की थी।शादीशुदा डॉक्टर ने अफगानिस्तान में नाबालिग से किया निकाह ; अब डॉक्टर पर चलेगा बलात्कार का केस Married doctor married a minor in Afghanistan; Now the doctor will face rape case

अब उस महिला की आयु 32 साल हो है

महिला ने अपनी शिकायत में Delhi की एक अदालत के समक्ष दावा किया था कि सेना के मेजर ने काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल (Indira Gandhi Hospital) में अपनी तैनाती के दौरान 2006 में इस्लामी प्रथाओं के अनुसार उस समय उससे शादी की थी, जब वह सिर्फ 16 साल और दो महीने की थी। अब उस महिला की आयु 32 साल हो चुकी है।

शादीशुदा डॉक्टर ने अफगानिस्तान में नाबालिग से किया निकाह ; अब डॉक्टर पर चलेगा बलात्कार का केस Married doctor married a minor in Afghanistan; Now the doctor will face rape caseउसने दलील दी थी कि या तो उसे उसकी ‘वैध पत्नी’ का दर्जा दिया जाना चाहिए या आरोपी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

काबुल में किराये के मकान में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे

शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद वे अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में किराये के मकान में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे।

शिकायत में कहा गया है, ‘‘कुछ हफ्तों के बाद… (अधिकारी) नौकरी संबंधी किसी काम के बहाने भारत चला गया और काबुल नहीं लौटा। आखिरकार उसने बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा (Married) है और भारत में दो बच्चों के साथ रहता है। इसके बाद, चिकित्सक ने मेरे या मेरे रिश्तेदारों का फोन भी उठाना बंद कर दिया।’’शादीशुदा डॉक्टर ने अफगानिस्तान में नाबालिग से किया निकाह ; अब डॉक्टर पर चलेगा बलात्कार का केस Married doctor married a minor in Afghanistan; Now the doctor will face rape case

घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया

शिकायत में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में वह भारत आई और सेना के चिकित्सक के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया और बाद में शिकायत दर्ज कराई।

वह दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक मंचों से गुजरते हुए वापस निचली अदालत पहुंची और न्याय की मांग की, जिसके कारण एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में एक आदेश पारित करके चिकित्सक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध का मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सोनिका ने अपने आदेश में कहा

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) सोनिका ने अपने आदेश में कहा है, ‘‘रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी चिकित्सक ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे… आरोपी ने शादी के वक्त कुछ अन्य लोगों से शादी की बात भी स्वीकार की थी।’’

आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने और आरोपी के बीच विवाह समारोह के वीडियो वाली सीडी रिकॉर्ड (CD Record) पर रखी थी और इसकी सत्यता फॉरेंसिक जांच (Forensic Investigation) द्वारा स्थापित की गई थी।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा..

निचली अदालत ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

चिकित्सा अधिकारी की ओर से पेश अधिवक्ता रवि मेहता ने मामले से निपटने को लेकर अदालत के अधिकार क्षेत्र पर प्रारंभिक आपत्ति जताई थी।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2006 में वह 16 साल की थी और उस वक्त वह काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में दुभाषिये के रूप में काम कर रही थी और आरोपी उस अस्पताल में डॉक्टर के रूप में तैनात था।

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