झारखंड

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज

रांची: ED के विशेष न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को खनन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) के आरोपित बच्चू यादव की जमानत याचिका (Bachchu Yadav’s Bail) पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में ED की ओर से जवाब दाखिल किये जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बेल पिटीशन पर बहस हुई।

बहस के दौरान एक तरफ बच्चू यादव के वकील ने उसे जमानत देने के पक्ष में दलीलें पेश कीं। दूसरी तरफ ED के वकील ने बच्चू पर लगे आरोपों को संगीन बताते हुए उसे जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह कोर्ट (Solicitation Court) से किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

बच्चू यादव का जहाज बाजार घाट पर लंगर पर खड़ा था

उल्लेखनीय है कि बच्चू यादव को ED ने दो बार समन किया था। निजी कारणों का हवाला देते हुए ED कार्यालय नहीं पहुंचा था। इसके बाद बच्चू यादव को EDने चार अगस्त को लालपुर से गिरफ्तार किया था।

ED ने साहिबगंज में 26 जुलाई को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त किया था। बच्चू यादव का जहाज बाजार घाट (Ship Market Wharf) पर लंगर पर खड़ा था, जिसे ED ने अटैच कर लिया था।

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