Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 माह से लंबित रहने पर जताई नाराजगी

News Aroma Media
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नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जेल में बंद NCP लीडर अनिल देशमुख की जमानत याचिका 8 महीने से हाई कोर्ट (High Court) में लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस हफ्ते याचिका पर फैसला लेने को कहा।

कोर्ट ने देशमुख को निर्देश दिया कि वो 27 सितंबर को बांबे हाई कोर्ट में मामले को रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को जमानत याचिका पर एक हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि ED ने देशमुख के खिलाफ मनी लांड्रिंग (Money Laundering) का केस दर्ज किया है, जिसमें वह जेल में बंद हैं।

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