झारखंड

रांची पंडरा के मोनू लोहरा को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

रांची: पॉक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) मामले के दोषी मोनू लोहरा को 20 साल की सजा सुनाई है।

साथी अदालत ने 10 हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। जुर्माना (Fine) की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा (Additional Imprisonment) काटनी होगी।

आरोपित को अदालत ने दोषी पाया और सजा सुनाई

इससे पूर्व अदालत ने अभियुक्त को 14 सितंबर को दोषी करार दिया था। Pandera के नवाटोली निवासी मोनू लोहरा ने 25 अगस्त, 2019 को नाबालिग को बहला-फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।

साथ ही किसी के सामने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी (Threatened to Kill) भी दी।

APP मोहन कुमार ने बताया कि आरोपित को अदालत ने IPC के धारा 376(3) और पॉक्सो चार (POCSO-4) में दोषी पाया और सजा सुनाई है।

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