
Rape Convict Sentenced : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में गोड्डा की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन ने आरोपी अबरार आलम को पोक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 96 के तहत सात वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि कोर्ट ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।
मामला वर्ष 2025 का है। बसंतराय थाना क्षेत्र के बड़ी सांखी निवासी अबरार आलम के खिलाफ पीड़िता की मां ने बसंतराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 को नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी ने उसे अपने कब्जे में रखा था और उसे लेकर फरार होने की तैयारी कर रहा था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने भी अदालत के समक्ष आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप दोहराया।
गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्यों और अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया, जहां वह अपनी सजा काटेगा।

