महाराष्ट्र में ओमिक्रोन से पहली मौत

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मुंबई: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। सूबे में ओमिक्रोन वेरिएंट से यह पहली मौत है।

नाइजीरिया से आए 52 वर्षीय व्यक्ति का इलाज पिंपरी -चिंचवड़ के यशवंतराव अस्पताल में हो रहा था।

28 दिसंबर को उसकी मौत के बाद उसके नमूने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था (एनआईवी) को भेजे गए थे। एनआईवी ने गुरुवार को देर रात उस व्यक्ति की ओमिक्रोन से मृत्यु होने की पुष्टि की है।

सूबे में कोरोना तथा ओमिक्रोन वेरिएंट की बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने कठोर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध शुक्रवार की रात से अनिश्चितकाल तक के लिए लागू किए जाएंगे।

गुरुवार को राज्य में ओमिक्रोन के 198 नए संक्रमित तथा कोरोना के 5368 मिले थे। शासन द्वारा मुंबई, ठाणे और पुणे में बढ़ते संक्रमितों की संख्या पर चिंता व्यक्त की गई है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ खास बैठक कर गहन चर्चा की।

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार सीताराम कुंठे, मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले, मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, टास्क फोर्स के डॉ. संजय ओक, डॉ.शशांक जोशी, आदि उपस्थित थे।

बैठक देर रात तक चली और उसके बाद राज्य सरकार ने नई नियमावली के साथ कठोर प्रतिबंध जारी किए हैं।

इस नियमावली के तहत अब किसी भी राजनीतिक ,सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में 50 लोगों से ज्यादा लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध हॉल अथवा खुले स्थान दोनों जगह लागू रहेगा।

साथ ही अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोगों को श्मशान घाट में जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी चौपाटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

साथ ही क्षेत्र की स्थिति को देखकर इन प्रतिबंध में ढील देने अथवा और कठोर प्रतिबंध लगाने का अधिकार स्थानीय प्राधिकारी को सौंप दिया गया है।

बैठक में होटलों में 50 फीसदी की अनुमति का उल्लंघन करने पर, लोकल ट्रेन में हो रही भीड़ तथा स्कूल व कालेज के बारे में भी चर्चा की गई।

फिलहाल इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय नहीं लिया गया है। मॉल, सिनेमागृह, सार्वजनिक परिवहन, धार्मिक स्थलों पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ रोकने का आदेश प्रशासन को दिया गया है।

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