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बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया एंटी रेप बिल, बलात्कारियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा

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Anti Rape Bill : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में RG KAR मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या (Rape and Murder) को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन (Protest) जारी है।

इस घटना के लिए लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं।

इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र (Special Session) बुलाया।

इस विशेष सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार को एंटी रेप बिल (Anti Rape Bill) पेश किया गया।

इस बिल में रेप के दोषी को 10 दिनों के भीतर मौत की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें रेप और गैंगरेप के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का भी प्रस्ताव है।

अगर विधेयक पास नहीं हुआ तो विरोध-प्रदर्शन करेंगी CM ममता

ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राजभवन से इस विधेयक को पास नहीं किया गया तो वह विरोध-प्रदर्शन करेंगी। जानकारी के मुताबिक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ नाम से पेश इस विधेयक का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

बता दें, राज्य के कानून मंत्री मलय घटक सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे।

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