बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 77 जातियों को OBC सूची में शामिल करने का फैसला सही

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि 77 जातियों को OBC सूची में शामिल करने का उसका फैसला सही था।

News Aroma
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Bengal Government told the Supreme Court: पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि 77 जातियों को OBC सूची में शामिल करने का उसका फैसला सही था।

सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह फैसला तीन चरणों वाली प्रक्रिया के बाद लिया गया जिसमें दो सर्वे और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई भी शामिल थी। सरकार ने यह भी माना कि कुछ मुस्लिम समुदायों के मामले में यह प्रक्रिया 24 घंटे से भी कम समय में पूरी की गई।

खोट्टा मुस्लिम समुदाय ने 13 नवंबर, 2009 को आवेदन दिया था और उसी दिन पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसे ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। इस तरह मुस्लिम जमादार समुदाय को आवेदन करने के दिन 21 अप्रैल, 2010 को ही सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। सरकारी तंत्र की गति और कार्य की जटिल प्रकृति को देखते हुए यह एक उपलब्धि है।

OBC आयोग ने भी आश्चर्यजनक तेजी दिखाई और गायेन (मुस्लिम) और भाटिया मुस्लिम समुदायों को सूची में शामिल करने की सिफारिश करने में सिर्फ एक दिन, मुस्लिम चुतोर मिस्त्री समुदाय के लिए चार दिन और एक दर्जन से ज्यादा अन्य मुस्लिम समुदायों को OBC सूची में शामिल करने के लिए एक महीने से भी कम समय लगाया।

बंगाल सरकार का हलफनामा (Affidavit) हैरान करने वाला था, जिस पर 77 जातियों, जिनमें से 75 मुस्लिम हैं को मनमाने ढंग से शामिल करने के लिए आरोप लग रहे हैं। कुछ मामलों में समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोग के सामने ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले ही समुदायों के उप-वर्गीकरण के लिए सर्वे किया गया था। कुछ मुस्लिम समुदायों जैसे काजी, कोटल, हजारी, लायक और खास के लिए जून 2015 में सर्वे किए गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बाद में आवेदन दाखिल किए।

राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के पांच अगस्त के उस आदेश के जवाब में कहा कि ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यह केवल एक विस्तृत जांच के बाद और मौखिक या दस्तावेजी प्रकृति में इसके समक्ष सामग्री पर विचार करने के बाद था, कि 34 समुदायों में से प्रत्येक पर आयोग द्वारा अंतिम सिफारिश के साथ एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई थी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में अपर सचिव अभिजीत मुखर्जी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि यह प्रक्रिया उन व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन के साथ शुरू होती है जो ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग करते हैं, जिसमें वर्ग का नाम, उसकी जनसंख्या का आकार, उसका स्थान होता है। सामाजिक, शैक्षिक, वैवाहिक, व्यावसायिक और आर्थिक डेटा का विवरण दिया गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि राज्य द्वारा तीन स्तरीय प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया। सुनवाई के दौरान आयोग आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए रिकॉर्ड, सर्वे इनपुट, पूछताछ और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जोड़ी गई सामग्री की जांच करता है। स्वीकृति मिलने पर, यह ओबीसी सूची में एक समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है, जिसके बारे में राज्य ने कहा कि यह सरकार के लिए आमतौर पर बाध्यकारी है। इसके बाद Cabinet की मंजूरी देती है। मंजूरी के बाद इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाता है।

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