ओपन जेल और उनके कार्य क्षेत्र को कम नहीं करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने…

News Aroma Desk

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश में जो ओपन जेल चलाई जा रही हैं, उनको और उनके क्षेत्र को कम नहीं करने के निर्देश केंद्रीय सरकार को जारी किए हैं।

Supreme Court ने अपने निर्देश में कहा है, आधी खुली या पूर्ण रूप से खुली जेल कैदियों के लिए आजीविका कमाने के लिए और शाम को जेल वापस लौटने की अनुमति देती हैं। इससे कैदियों का मनोवैज्ञानिक दबाव कम होता है।

जयपुर में सांगानेर ओपन Air Camp का क्षेत्र कम करने के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान,महाराष्ट्र,केरल और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश जारी किया है।

वह खुले सुधार संसाधनों की स्थापना उनके विस्तार प्रबंधन इत्यादि के लिए लागू नियम, दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा करें। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।

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