बैंकों में अब 4 नॉमिनी तक बना सकेंगे, ग्राहक तय करेंगे पैसा कैसे बंटेगा

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New Delhi: खबर बैंकों के ग्राहकों के लिए! अब आप अपने अकाउंट में चार लोगों तक को नॉमिनी (नामित व्यक्ति) बना सकेंगे। मतलब, ये तय करने की आजादी मिलेगी कि आपका पैसा या सेफ रखी गई प्रॉपर्टी किसे मिलेगी और कैसे डिवाइड होगी।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये नई रूलिंग 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी, जिससे दावों का सेटलमेंट स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनेगा।

चार नॉमिनी, शेयर भी फिक्स

मंत्रालय के मुताबिक, ग्राहक एक साथ या स्टेप बाय स्टेप चार लोगों को नॉमिनी अपॉइंट कर सकेंगे। हर नॉमिनी का हिस्सा या परसेंटेज भी आप खुद सेट करेंगे, ताकि टोटल 100% हो जाए और कोई डिस्प्यूट न हो।

इससे खाताधारक या उनके लीगल हेयर्स को क्लेम सेटलमेंट में आसानी मिलेगी। मकसद है बैंकिंग सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना।

क्या है बैकग्राउंड?

बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 को 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था। इसमें पांच लॉज में टोटल 19 चेंजेस किए गए हैं। जल्द ही बैंकिंग कंपनियां (नामांकन) रूल्स, 2025 भी नोटिफाई होंगे।

इनमें नॉमिनेशन ऐड करने, कैंसल करने या मल्टी-नॉमिनेशन की प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल होगा। इससे कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी-अपनी चॉइस के हिसाब से प्लानिंग।

ग्राहकों को फायदा

ये चेंजेस सेक्शन 45ZA(2) में होगा, जहां पहले सिर्फ एक नॉमिनी था। अब मल्टीपल ऑप्शन से फैमिली में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये स्टेप क्लेम प्रोसेस को तेज और फेयर बनाएगा। ग्राहक जल्द ही बैंकों से फॉर्म्स और गाइडलाइंस ले सकेंगे।

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