EPFO ने PF खाता ट्रांसफर करना हुआ और भी आसान

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

New Delhi News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। अब ज्यादातर मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस बदलाव से EPFO के 1.25 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा। पहले पीएफ राशि ट्रांसफर में स्रोत और गंतव्य कार्यालय शामिल होते थे, और नियोक्ता की मंजूरी जरूरी थी।

नए नियमों के तहत कर्मचारी को पुराने या नए नियोक्ता के जरिए राशि ट्रांसफर करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
नया फॉर्म-13 लागू
EPFO ने संशोधित फॉर्म-13 के साथ नई सॉफ्टवेयर व्यवस्था शुरू की है, जिससे गंतव्य कार्यालय में ट्रांसफर दावों के अनुमोदन की जरूरत खत्म हो गई है।

अब स्रोत कार्यालय में आवेदन स्वीकृत होने के बाद पुराना खाता स्वचालित रूप से नए कार्यालय में सदस्य के मौजूदा खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।

Share This Article