जमशेदपुर दुष्कर्म मामला : आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, सजा पर फैसला 10 को

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

जमशेदपुर: एडीजे पांच और पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म में आरोपित को दोषी पाया।

मामले में सजा की बिंदु पर फैसला के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है।

बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित विनोद मुखी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

मामला करीब दो महीने तक दुष्कर्म करने के साथ नाबालिग को गर्भवती करने का भी है।

पीड़िता आरोपित की बेटी की सहेली थी। घटना को लेकर 15 सितंबर, 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी थी। बेटी की सहेली होने के नाते पीड़िता का आरोपी के घर आना जाना था।

मामले का खुलासा तब हुआ था जब बच्ची के पेट में दर्द होने पर घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गये। उसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गयी थी।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिर कोर्ट कोर्ट के आदेश पर नाबालिग का सुरक्षित गर्भपात भी कराया गया था।

इसे लेकर कोर्ट ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और सिविल सर्जन को सुरक्षित गर्भपात का आदेश दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह पैरवी कर रहे हैं।

Share This Article