डायन बता पति-पत्नी की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

News Aroma
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Palamu News: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी ने सोमवार को 2017 के दोहरे हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों-रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता-को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव की है, जहां 22 अप्रैल 2017 को आरोपितों ने डायन-ओझा का आरोप लगाकर बबिता कुमारी के माता-पिता, मनोरमा देवी और रामसुंदर मेहता, की टांगी, बलुआ और डंडों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। बबिता कुमारी ने इस मामले में हैदरनगर थाना में कांड संख्या 42/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

FIR के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे आरोपितों ने बबिता के घर पर हमला बोला और मनोरमा देवी व रामसुंदर मेहता की हत्या कर दी। इस दौरान बबिता के भाई धीरेंद्र मेहता और धर्मेंद्र मेहता पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बबिता और उनकी बहन सविता कुमारी पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रिल का ताला न टूटने के कारण वे बच गईं।

अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 326 (गंभीर चोट), 341 (अवरोध), 323 (चोट) और 120B/34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया। सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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