कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को झटका: तेलंगाना हाईकोर्ट के बेल आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देने वाले हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक, असम सरकार की याचिका पर नोटिस जारी, तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई।

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।