
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

