Homeझारखंडझारखंड में यहां 20 नवंबर को सुबह 6 बजे से 21 नवंबर...

झारखंड में यहां 20 नवंबर को सुबह 6 बजे से 21 नवंबर को शाम तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

खूंटी: कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर झारखंड सरकार द्वारा पूजा के दौरान सार्वजानिक छठ घाटों जैसे तालाब, नदी, झील, बांध, जलाशय आदि में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा-अर्चना करने को लेकर जारी आदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

बताया गया कि गंभीर स्थिति से निपटने व लोगों की स्वास्थ्य रक्षा और राज्य सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर दिये गये आदेशों का अनुपालन कराने के उद्देश्य से पूरे खूंटी जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गए हैं। निषेधाज्ञा 20 नवंबर को सुबह छह बजे से 21 नवंबर को शाम तक लागू रहेगी।

बताया गया कि सार्वजानिक छठ घाटों तालाब, नदी, झील, बांध, जलाशय आदि में एकत्रित होकर भगवान सूर्य को अघ्र्य देने के के दौराना सभी को प्रशासन के निर्देशों को मानना होगा।

एसडीएम ने बताया कि छठ घाटों में जाने पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना जरूरी है। साथ ही छठ घाटों व जल श्रोतों में थुकने पर प्रतिबंध रहेगा।

पर्व के दौरान छठ घाटों के समीप स्टाॅल लगाने, आतिशबाजी करने,विशषे प्रकाश व्यवस्था करने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इन्हें लागू कराने में छठ पूजा समितियां प्रशासन का सहयोग करेंगे।

बताया गया कि निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...