Ramgarh News: झारखंड के रामगढ़ जिले में ATS के DSP नीरज कुमार और दारोगा सोनू साव पर फायरिंग मामले में आरोपी चंदन साव की जमानत याचिका को ATS कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान चंदन साव के वकील ने दलील दी कि फायरिंग की घटना के समय उनका मुवक्किल जेल में था, इसलिए उसे जमानत दी जाए। हालांकि, सहायक लोक अभियोजक (APP) ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि चंदन साव के खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ATS ने चंदन साव को इस मामले में 3 अगस्त 2023 को रिमांड पर लिया था, और तब से वह जेल में है। गौरतलब है कि 17 जुलाई 2023 को ATS की टीम कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के शूटर को पकड़ने पतरातू क्षेत्र में गई थी। इस दौरान अपराधियों ने ATS के DSP नीरज कुमार और पतरातू थाना के दारोगा सोनू साव पर गोलीबारी की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज हुआ था।
कोर्ट की कार्रवाई
विशेष न्यायाधीश ने चंदन साव के आपराधिक रिकॉर्ड और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। APP ने कोर्ट में दलील दी कि चंदन साव अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है और उसका जमानत पर रिहा होना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में कई अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी है।
गिरोह के खिलाफ लगातार चल रहा अभियान
अमन साहू गिरोह झारखंड में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। ATS और रामगढ़ पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। 17 जुलाई 2023 की घटना में पुलिस ने चंदन साव को मुख्य संदिग्धों में से एक माना था। इस गोलीबारी ने पुलिस और अपराधियों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था।