स्पेशल कोर्ट में कारोबारी अमित अग्रवाल की बेल याचिका खारिज, PIL मैनेज करने…

पूछताछ के बाद CBI ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए फिर जेल भेज दिया था

News Aroma Media
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Ranchi Amit Agarwal Bail Plea: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में PIL Manage करने के लिए नकदी लेन-देन के आरोपित कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

CBI और अमित अग्रवाल के अधिवक्ता की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

अमित अग्रवाल ने जमानत की गुहार लगाते हुए 14 दिसंबर को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। CBI ने छह दिसंबर में कैश कांड मामले में रिमांड पर लिया था।

जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी

पूछताछ के बाद CBI ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए फिर जेल भेज दिया था। अमित अग्रवाल ने वकील राजीव कुमार पर जो आरोप लगाया था, उसकी जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी। CBI ने 20 जनवरी, 2013 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

PIL मैनेज करने से जुड़े केस की जांच ED भी कर रही है। ED ने जो केस दर्ज किया है, उसमें झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार भी आरोपित हैं। उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन) के केस में अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर हो चुकी है।

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