मनी लाउंड्रिंग के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, साइबर अपराध से प्राप्त…

मंगलवार को साइबर अपराध (Cyber ​​Crime) से प्राप्त राशि की मनी लाउंड्रिंग (Money Laundering) करने के दोषी देवघर के मधुपुर निवासी संतोष यादव को ED के स्पेशल जज PK शर्मा की अदालत ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

News Aroma
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Ranchi Cyber Crime: मंगलवार को साइबर अपराध (Cyber ​​Crime) से प्राप्त राशि की मनी लाउंड्रिंग (Money Laundering) करने के दोषी देवघर के मधुपुर निवासी संतोष यादव को ED के स्पेशल जज PK शर्मा की अदालत ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह जेल काटनी होगी।

कोर्ट ने Cyber Crime से प्राप्त राशि को जब्त करने का भी आदेश दिया है। उसने साइबर अपराध से 15.24 लाख से अधिक की राशि प्राप्त की है।

अगस्त 2022 में हुई थी चार्ज शीट

मामले में ED ने 30 अगस्त 2022 को जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। Charge Sheet दाखिल होने के बाद 28 अप्रैल 2023 को आरोपी पर आरोप तय किया गया। इसके बाद ED की ओर से सबूत प्रस्तुत किया गया।ED ने सात गवाह एवं 24 दस्तावेज प्रस्तुत किया था।

मालूम हो कि मनी लाउंड्रिंग के चौथे केस में फैसला आया है। इससे पूर्व तीन केस पूर्व मंत्री एनोस एक्का व हरिनारायण राय एवं एक अन्य केस में फैसला आ चुका है।

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